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एस.के.कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

3 जून 2011

एस.के.कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए एस.के.कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : डॉ. जय सिंह मार्केट, मालदाहिया, वाराणसी है, को 26 जुलाई 2000 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-12.00198 19 अप्रैल 2011 को रद्द कर दिया है क्‍योंकि कंपनी स्‍वेच्‍छा से इस कारोबार से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए(6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्‍ड(ए) में पारिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1766

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