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एस.वी. इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

28 अप्रैल 2009

 

एस.वी. इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए एस.वी. इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एच.सं.5-132, फतेनगर, हैदराबाद-500018 है,को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 मार्च 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

 
 

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1780

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