सैनसन लिजि़ग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
सैनसन लिजि़ग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
3 जून 2011 सैनसन लिजि़ग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए सैनसन लिजि़ग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : होटल क्वालिटी काम्प्लेक्स, 19 राजपुर रोड, देहरादून है, को 18 दिसंबर 2000 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.बी-12.00270 2 मई 2011 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी स्वेच्छा से इस कारोबार से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए(6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड(ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1765 |