शेयर एण्ड केयर रिसॉर्ट्स एण्ड मार्केटिंग (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
शेयर एण्ड केयर रिसॉर्ट्स एण्ड मार्केटिंग (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
2 फरवरी 2010 शेयर एण्ड केयर रिसॉर्ट्स एण्ड मार्केटिंग (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए शेयर एण्ड केयर रिसॉर्ट्स एण्ड मार्केटिंग (इंडिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 407, हिल व्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट, एलबीएस मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई - 400 086 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 नवंबर 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद |