शोगन फनिलीज प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
शोगन फनिलीज प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
26 अप्रैल 2010 शोगन फनिलीज प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए शोगन फनिलीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 504, समर्थ वैभव, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 मार्च 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1447 |