श्री साई सिरि फाइनेंस एण्ड लीजि़ग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री साई सिरि फाइनेंस एण्ड लीजि़ग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
8 जून 2012 श्री साई सिरि फाइनेंस एण्ड लीजि़ग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए श्री साई सिरि फाइनेंस एण्ड लीजि़ग लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी.नं.40-9/1-8, वासावया नगर, विजयवाड़ा-5200010 है, को 01 मार्च 2005 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.बी-09.00176 19 अप्रैल 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1962 |