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स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

13 फरवरी 2009

स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : सं. 19ए रुक्मणि लक्ष्मीपति रोड, इगमोर, चेन्नै-600008 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 जनवरी 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
 
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1310

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