वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
1 अगस्त 2008 वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में वासु एस्टेट भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में वासु एस्टेट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 2/1, एनिकेपाडू , भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/142 |