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वेंकटराया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

18 अक्‍टूबर 2012

वेंकटराया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए वेंकटराया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 12-69-6, इंडस्‍ट्रीयल एरीया रोड, टानुकु-534211, जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश है, को 20 जुलाई 2001 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-09.00366 29 अगस्‍त 2012 को रद्द कर दिया है क्‍योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था के कारोबार से कंपनी स्‍वेच्‍छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/664

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