विलास फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
20 मार्च 2013 विलास फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2013 को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए विलास फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 5-37-27, दूसरी मंजि़ल, 4/2 ब्रोडीपेट, गुंटूर-522002 है, को 19 फरवरी 2002 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-09.00397 रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1581 |
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