जूम एक्सर्पाट्स् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
जूम एक्सर्पाट्स् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
1 जुलाई 2010 जूम एक्सर्पाट्स् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जूम एर्क्सप्स्ट्स् लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 98, हार्डसॉफ्ट टॉवर्स, 21वाँ मेन, बाणशंकरी दूसरा स्टेज, बंगलूर - 560 070 है,को जारी कया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 3 जून 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/3 |