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परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन - 29 जून 2023 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों में कोई लेनदेन और निपटान नहीं

27 जून 2023

परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन - 29 जून 2023 को सरकारी
प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों में कोई लेनदेन और निपटान नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 29 जून 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पूर्व में घोषित 28 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। तदनुसार, 29 जून 2023 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपये की ब्याज दर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। 29 जून 2023 को देय सभी बकाया लेनदेन का निपटान तदनुसार अगले कार्य दिवस अर्थात 30 जून 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

27 जून 2023 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का निपटान 28 जून 2023 को होगा। 29 जून 2023 को निर्धारित भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी अब 28 जून 2023 को आयोजित की जाएगी और इसका निपटान 30 जून 2023 को होगा।

27 जून 2023 को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालन के लेनदेन की अवधि को एक दिन और 28 जून 2023 के लेनदेन की अवधि को दो दिन आशोधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एलएएफ के अंतर्गत एसडीएफ और एमएसएफ विंडो 29 जून 2023 को हमेशा की तरह उपलब्ध होंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/481

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