परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन – 29 सितंबर 2023 को वित्तीय बाज़ार लेनदेन का निपटान - आरबीआई - Reserve Bank of India
परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन – 29 सितंबर 2023 को वित्तीय बाज़ार लेनदेन का निपटान
27 सितंबर 2023 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन – परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने 29 सितंबर 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पूर्व में घोषित 28 सितंबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। 2. वित्तीय बाज़ारों के सुचारू परिचालन और लेन-देन के गैर-विघटनकारी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से तिमाही/ छमाही के अंत को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित में, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार, विदेशी मुद्रा बाज़ार, मुद्रा बाज़ार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाज़ार के 28 सितंबर 2023 को परिचालन के अलावा 29 सितंबर 2023 को परिचालनजारी रखने का निर्णय लिया गया है। 3. 27 सितंबर 2023 को आयोजित भारत सरकार के खजाना बिलों की नीलामी का निपटान 29 सितंबर 2023 को होगा। 29 सितंबर 2023 को निर्धारित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी अब 28 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी जिसका निपटान 29 सितंबर 2023 को होगा। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भी 28 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। 4. सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाज़ार, मुद्रा बाज़ार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाज़ार में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन का निपटान जो 29 सितंबर 2023 को निर्धारित था, उसी दिन अर्थात 29 सितंबर 2023 को होगा। 5. 27-29 सितंबर 2023 की अवधि के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालन के लेनदेन की अवधि निम्नवत होगी:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1005
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