परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तन – 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाज़ारों में कोई लेनदेन और निपटान नहीं
महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 8 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले घोषित 5 सितंबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, 8 सितंबर 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार अब 5 सितंबर 2025 को कार्यरत रहेंगे। 2. 8 सितंबर 2025 (सोमवार) को देय सभी बकाया लेनदेन का निपटान अगले कार्य दिवस, अर्थात्, 9 सितंबर 2025 (मंगलवार) तक स्थगित कर दिया जाएगा। 4 सितंबर 2025 (गुरुवार) को आयोजित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी का निपटान 9 सितंबर 2025 (मंगलवार) को होगा। 3. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) विंडो संशोधित अवकाश के अनुसार उपलब्ध होगा। तदनुसार, आज रखी गई सभी एसडीएफ और एमएसएफ बोलियां कल अर्थात 5 सितंबर 2025 को रिवर्स कर दी जाएंगी। इसके अलावा, एसडीएफ और एमएसएफ विंडो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दिनों में सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1042 |
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