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सीटीबैंक एन.ए. पर दण्‍ड लगाया गया

4 जुलाई 2011

सीटीबैंक एन.ए. पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए सीटीबैंक एन.ए. पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/धन आशोधन (एएमएल) से संबंधित विभिन्‍न दिशानिर्देशों और अनुदेशों के उल्‍लंघन के कारण25.00 लाख (पच्‍चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। इसकी गुड़गॉंव शाखा में खाता खोलने के समय अपने ग्राहक को जानें/धन आशोधन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण धोखाधड़ी हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को 21 अप्रैल 2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने 6 मई 2011 को लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा 7 जून 2011 को आयोजित व्‍यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्‍तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/18

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