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सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया

27 नवंबर 2012

सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड , मुंबई , महाराष्‍ट्र पर ऑन-लाइन एटीएम खोलने, परिचालन क्षेत्र के बाहर उधारकर्ताओं को वित्त प्रदान करने, आवास और रियल एस्‍टेट में एक्‍सपोज़र सीमा से अधिक करने, एकल पार्टी एक्‍सपोज़र सीमा, निदेशकों को ऋण देने, उनके साथ बैंकिंग कारोबार नहीं करने वाली संस्‍था को बैंक गारंटी देने, वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को संदेहास्‍पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्‍तुत नहीं करने, बेजमानती अग्रिमों की वैयक्तिक सीमा से अधिक प्रदान करने, अपने किसी एक निदेशक को तृतीय पक्ष मीयादी जमा के लिए ओवरड्राफ्ट की मंजूरी देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश / दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक के उत्‍तर और बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की सावधानीपूर्वक करने पर रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया तथा तदनुसार, बैंक पर दण्‍ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/890

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