भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण / हस्तांतरण पर स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण / हस्तांतरण पर स्पष्टीकरण
29 दिसंबर 2021 भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण / हस्तांतरण पर माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में बड़ी संख्या में लोग पूछताछ कर रहे हैं कि क्या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि 2010 की सिविल अपील 9546 में संबंधित उच्चतम न्यायालय का 26 फरवरी 2021 का निर्णय फेरा (FERA), 1973 के प्रावधानों से संबंधित था, जिसे फेमा (FEMA), 1999 की धारा 49 के तहत निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में, एनआरआई/ओसीआई पर फेमा 1999 के प्रावधान लागू हैं और फेमा, 1999 की धारा 46 के तहत जारी दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथासंशोधित), के अध्याय IX में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार कृषि भूमि/ फार्म हाउस/ बागवानी संपत्ति को छोड़कर भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए आरबीआई का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1439 |