बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर व्यापक मास्टर निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
80712781
26 मई 2016 को प्रकाशित
बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर व्यापक मास्टर निदेश
26 मई 2016 बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर व्यापक मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर मास्टर निदेश आज जारी किए। आज जारी किए गए मास्टर निदेश इस विषय पर अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी संगत अनुदेशों का संकलन है तथा ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। मौजूदा अनुदेशों को युक्तिसंगत किया गया है और उन्हें बैंकों के मौजूदा विनियामक ढांचे के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है और साथ ही, कालांतर में उनमें असंगत हो गए अंशों को निकाल दिया गया है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2757 |
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