भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन
वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम, 2007) की धारा 3 में हाल ही में किए गए संशोधन, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा 6 मई 2025 को जारी राजपत्रित अधिसूचना के साथ 9 मई 2025 से प्रभावी हो गए। इस अधिसूचना के साथ, पूर्ववर्ती भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) जो भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति है, को 9 मई 2025 से भुगतान विनियामक बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 2. भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 3 (2) के अंतर्गत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1202 |
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