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भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

11 जनवरी 2023

भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल 11,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि
(अंकित मूल्य)
नियत प्रतिभूतियां
16 जनवरी 2023
(सोमवार)
7.37% जीएस 2023
(16 अप्रैल 2023 को परिपक्व होने वाली)
1,000 करोड़ 6.79% जीएस 2029
(26 दिसंबर 2029 को परिपक्व होने वाली)
7.68% जीएस 2023
(15 दिसंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)
1,000 करोड़ 7.72% जीएस 2055
(26 अक्तूबर 2055 को परिपक्व होने वाली)
7.68% जीएस 2023
(15 दिसंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)
1,500 करोड़ 7.40% जीएस 2062
(19 सितंबर 2062 को परिपक्व होने वाली)
7.68% जीएस 2023
(15 दिसंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)
1,000 करोड़ 6.80% जीएस 2060
(15 दिसंबर 2060 को परिपक्व होने वाली)
7.32% जीएस 2024
(28 जनवरी 2024 को परिपक्व होने वाली)
1,000 करोड़ 6.10% जीएस 2031
(12 जुलाई 2031 को परिपक्व होने वाली)
एफ़आरबी 2024
(7 नवंबर 2024 को परिपक्व होने वाली)
3,000 करोड़ 7.59% जीएस 2029
(20 मार्च 2029 को परिपक्व होने वाली)
9.15% जीएस 2024
(14 नवंबर 2024 को परिपक्व होने वाली)
2,500 करोड़ 7.10% जीएस 2029
(18 अप्रैल 2029 को परिपक्व होने वाली)
  कुल 11,000 करोड़  

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक भारतीय रुपये में मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 16 जनवरी 2023 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 17 जनवरी 2023 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

  • अधिसूचित राशि से कम राशि के प्रस्तावों को स्वीकार करना।

  • पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।

  • बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

रूपांबरा    
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1534

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