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भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/ स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹30,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

नीलामी की तारीख

मूल प्रतिभूतियां

मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य)
( करोड़ में)

नियत प्रतिभूतियां

18 अगस्त 2025
(सोमवार)

5.74% जीएस 2026
(15 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली)

                    5,000

8.24% जीएस 2033
(10 नवंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)

8.15% जीएस 2026
(24 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली)

                    3,000

6.19% जीएस 2034
(16 सितंबर 2034 को परिपक्व होने वाली)

6.79% जीएस 2027
(15 मई 2027 को परिपक्व होने वाली)

                    3,000

6.92% जीएस 2039
(18 नवंबर 2039 को परिपक्व होने वाली)

7.17% जीएस 2028
(8 जनवरी 2028 को परिपक्व होने वाली)

                    3,000

8.24% जीएस 2033
(10 नवंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)

7.06% जीएस 2028
(10 अप्रैल 2028 को परिपक्व होने वाली)

                    4,000

7.57% जीएस 2033
(17 जून 2033 को परिपक्व होने वाली)

7.37% जीएस 2028
(23 अक्तूबर 2028 को परिपक्व होने वाली)

                    4,000

7.62% जीएस 2039
(15 सितंबर 2039 को परिपक्व होने वाली)

7.26% जीएस 2029
(14 जनवरी 2029 को परिपक्व होने वाली)

                    4,000

7.40% जीएस 2035
(9 सितंबर 2035 को परिपक्व होने वाली)

7.59% जीएस 2029
(20 मार्च 2029 को परिपक्व होने वाली)

                    4,000

6.57% जीएस 2033
(5 दिसंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)

 

कुल

30,000

 

 

बाजार प्रतिभागियों से अपेक्षित है कि वे दो दशमलव स्थानों तक भारतीय रुपये में मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) में प्रस्तुत करें।   

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात्, सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 18 अगस्त 2025 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 19 अगस्त 2025 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

  • अधिसूचित राशि से कम राशि के प्रस्तावों को स्वीकार करना।
  • पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।
  • बिना कोई कारण दिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

 

 

अजीत प्रसाद      
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/892

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