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कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया

16 नवंबर 2010

कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों के उल्‍लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

बैंक ने निदेशकों, अपने संबंधियों और फर्मों जिसमें निदेशक अथवा उनके संबंधी रूचि रखते हैं, को ऋण स्‍वीकृत करने के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन किया है। बैंक ने निदेशकों/संबंधियों/फर्मों जिसमें निदेशक अथवा उनके संबंधी रूचि रखते हैं, के नाम में बकाए ऋणों की सही राशि का प्रकाशन वर्ष 2004 से 2009 के दौरान क्रमिक वार्षिक रिपोर्टों में तुलनपत्र की "लेखे पर टिप्‍पणी" में नहीं किया है।

बैंक ने वर्ष 2004 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्‍तुत तिमाही नियंत्रण विवरणियों में सही जानकारी प्रस्‍तुत नहीं की है। दिशानिर्देशों के उल्‍लंघन में स्‍वीकृत किए गए 43 ऋणों में से किसी को भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्‍तुत ओएसएस ऑंकड़ों में दर्शाया नहीं गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा मामले के तथ्‍यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है। तदनुसार, बैंक पर दण्‍ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/693

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