जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई
14 नवंबर 2016 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट किया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को 24 नवंबर 2016 तक प्रति सप्ताह उनके खातों से ₹ 24,000 तक निकालने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000) की विनिमय सुविधा या ऐसे नोटों को जमा करने का कार्य नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे जरूरत के आधार पर डीसीसीबी में उनके खातों से नकदी निकालने की अनुमति दें। प्रति सप्ताह ₹ 24,000 की नकद निकासी सीमा किसी अन्य बैंक के साथ डीसीसीबी द्वारा उनके खाते से नकद निकासी के लिए लागू नहीं है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1198 |