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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश सीमा/ अधिकतम सीमा में 49% से 47% तक की कमी- मेसर्स उज्‍जीवन फाइनैन्‍शल सर्विसेज लिमिटेड

24 अप्रैल 2017

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों
में विदेशी निवेश सीमा/ अधिकतम सीमा में 49% से 47% तक की कमी-
मेसर्स उज्‍जीवन फाइनैन्‍शल सर्विसेज लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स उज्‍जीवन फाइनैन्‍शल सर्विसेज लिमिटेड ने निदेशक मंडल के स्तर पर एक संकल्प पारित कर अपने इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचर की खरीद की सीमा को विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई)/विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/ वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर)/भारतीय मूल के व्‍यक्तियों (पीआईओ) के माध्‍यम से पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट स्कीम के तहत कंपनी की पेड अप कैपिटल के 47% तक प्राथमिक बाजार और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कम करने के लिए सहमत हो गए हैं। अत: पीएसआई के अंतर्गत एफआईआई/आरएफपीआई/एफडीआई/क्यूएफआई/एडीआर/जीडीआर/ एनआरआई/ पीआईओ निवेश की सीमा को 49% से 47% तक कम किया जाए।

रिज़र्व बैंक आगे सूचित करता है कि मेसर्स उज्‍जीवन फाइनैन्‍शल सर्विसेज लिमिटेड का नाम 15 जून 2016 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार एफआईआई/ आरएफपीआई/एफडीआई/ क्यूएफआई/एनआरआई/ एडीआर/जीडीआर/पीआईओ के लिए प्रतिबंधित सूची में शामिल रहेगा।

रिज़र्व बैंक ने फेमा 2000 के तहत यह अधिसूचित किया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2879

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