निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने सभी बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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04 फ़रवरी 2020
को प्रकाशित
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने सभी बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दिया
4 फरवरी 2020 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने सभी बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बैंकों में जमाकर्ताओं को सुरक्षा के बेहतर उपाय उपलब्ध कराने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने भारत सरकार के अनुमोदन से 4 फरवरी 2020 से बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर की सीमा को ₹ 1 लाख के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर ₹ 5 लाख प्रति जमाकर्ता कर दिया । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1878 |
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