दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, मबराष्ट्र के जमाकर्ताओं द्वारा 1 लाख रुपये तक प्राप्त किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, मबराष्ट्र के जमाकर्ताओं द्वारा 1 लाख रुपये तक प्राप्त किया जाना
24 मार्च 2005
दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, मबराष्ट्र के जमाकर्ताओं द्वारा 1 लाख रुपये तक प्राप्त किया जाना
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, मबराष्ट्र, ऋण चुकता करने में अक्षम बे गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 मार्च 2005 को दिये गये अपने आदेश द्वारा उक्त बैंक का लाइसेंस र िकर दिया। सहकारिता आयुक्त तथा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, मबराष्ट्र से दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, मबराष्ट्र को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इस बात को प्रमुखता दी जाए कि दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक के सभी जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से 1 लाख रुपये तक अपने दावे प्राप्त करने के पात्र हैं। परिसमापक के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी जमाकर्ताओं के दावे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को तत्काल भेजे। जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करने के लिए लगभग 90 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के प्रयास किये जायेंगे।
इसके पहले, बैंक की गंभीर चलनिधि स्थिति को देखते हुए बैंक को 29 अगस्त 2002 से कारोबार की समाप्ति पर निदेश के अंतर्गत रखा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 दिसंबर 2002 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किये गये उक्त बैंक के एक निरीक्षण से बैंक की गंभीर वित्तीय स्थिति का पता चला। बैंक ने पुनरुज्जीवन के लिए कुछ समय मांगा। 30 जून 2004 की स्थिति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये अगले सांविधिक निरीक्षण से बैंक की वित्तीय स्थिति में और गिरावट का पता चला तथा यह तथ्य सामने आया कि बैंक की कार्यप्रणाली में अनेक कमियां और अनियमितताएं हैं। बैंक को 28 सितंबर 2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे इस बात का कारण बताने के लिए सूचित किया गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उसे दिया गया लाइसेंस र ि क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उक्त नोटिस पर बैंक के जवाब की समीक्षा की गयी तथा उसे असंतोषजनक पाया गया। इस बात को तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तमाम गंभीर उल्लंघनों, निरीक्षण के दौरान सामने आयी नकारात्मक निवल संपत्ति (नेटवर्थ), नकारात्मक सीआरएआर, उच्च एनपीए तथा जमाराशि में उल्लेखनीय गिरावट को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस र िकरने का अंतिम उपाय किया। बैंक का लाइसेंस र िकरने तथा उसे परिसमापन के अंतर्गत लाने के साथ ही दि रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, मबराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार बीमावफ्त राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु जमाकर्ता मुख्य मबप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से संपर्क करें। उनसे संपर्क के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :
डाक का पता : शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, मुंबई 400 018
टेलीफोन नंबर : (022) 24939930, विस्तारित क्रमांक - 238
फैक्स नंबर : (022) 24935495
ई-मेल पता : rbiubdmro@rbi.org.in
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/997