प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं
मूल रूप से 24 मई 2007 को जारी की गई इस प्रेस प्रकाशनी को संशोधित करते हुए इसे 5 जून 2007 को बदला गया है। |
24 मई 2007
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे दृष्टान्तों की जानकारी मिली है, जहाँ कुछ राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीज) अपने नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करते हुए बैंकिंग कारोबार में शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह स्पष्ट करता है कि वह प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की गतिविधियों का नियंत्रण नहीं करता है क्योंकि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और यह कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में रखी गई जमाराशियाँ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा बीमाकृत नहीं हैं।
सबीता बाडकर
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1606