बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र
15 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिझर्व बँक के दिनांक मई 18, 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से मई 19, 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। ये निदेश बैंक पर आगे छ: महीनों के लिए, दिनांक मई 19, 2019 तक वैध रहेंगे जिसकी सूचना नवंबर 12, 2018 के संशोधीत निदेश सं DCBR.CO.AID/D-19/12.22.351/2018-19 के माध्यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दि. नवंबर 12, 2018 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1127 |