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शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देश - अवधि को बढ़ाया जाना

17 अक्टूबर 2019

शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देश -
अवधि को बढ़ाया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निर्देश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश दिया है कि बैंक के लिए उपर्युक्त निर्देश 30 नवंबर 2019 तक लागू रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के निर्देश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-29/12.22.351/2019-20 के माध्‍यम से दी गई है तथा ये निर्देश समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले उपरोक्त निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/976

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