शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश दिया है कि बैंक पर उपर्युक्त निदेश दिनांक 31 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे जिसकी सूचना 28 नवंबर 2019 के निदेश सं डीओआर.सीओ.एआईडी/डी-41/12.22.351/2019-20 के माध्यम से दी गई है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. अवधि के विस्तार को सूचित करनेवाले उपरोक्त निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1301 |