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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना

11 जनवरी 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश –
श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु - अवधि को बढ़ाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैद्यता को समय-समय पर विस्तारित किया गया था और जिसे 6 जुलाई 2021 के निदेश डीओआर.एआईडी/डी-23/12.23.283/2021-22 के द्वारा पिछली बार 10 जनवरी 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 जिसे पिछली बार 6 जुलाई 2021 के निदेश डीओआर.एआईडी/डी-23/12.23.283/2021-22 के द्वारा संशोधित किया गया था, की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 का निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20, जिसे 6 जुलाई 2021 के निदेश डीओआर.एआईडी/डी-23/12.23.283/2021-22 के द्वारा संशोधित किया गया था और जिसकी वैद्यता 10 जनवरी 2022 तक थी, अब बैंक पर 11 जनवरी 2022 से 10 मई 2022 तक अगले चार माह की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1524

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