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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश–श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु - अवधि बढ़ाना

11 मई 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश–श्री
गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था और जिसे 10 जनवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-60/12.23.283/2021-22 द्वारा पिछली बार 10 मई 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20, जिसे पिछली बार 10 जनवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-60/12.23.283/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया था, की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 का निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20, जो 10 जनवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-60/12.23.283/2021-22 द्वारा यथासंशोधित है, जिसकी वैधता 10 मई 2022 तक थी, अब बैंक पर 11 मई 2022 से 10 नवम्बर 2022 तक अगले छह माह की विस्तारित अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/190

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