भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया
11 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 11 जुलाई 2018 से 10 नवम्बर 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत जारी 03 जुलाई 2017 के निदेश के तहत 10 जुलाई 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 जनवरी 2018 के निदेश द्वारा संशोधित किया उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 10 जुलाई 2018 तक बढ़ाया गया था, को 26 जून 2018 के निदेश के माध्यम से अगले चार महीने की अवधि अर्थात 11 जुलाई 2018 से 10 नवम्बर 2018 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 26 जून 2018 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाए जाने का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/102 |