बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी नियामिता, बेंगलुरु - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी नियामिता, बेंगलुरु - अवधि का विस्तार
10 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.सं.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि में समय-समय पर विस्तार किया गया था और जिसे 7 जुलाई 2020 के निदेश डीओआर.सीओ. एआईडी.सं.डी-02/12.23.283/2020-21 के द्वारा पिछली बार 10 जनवरी 2021 तक के लिए विस्तारित किया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.सं.डी-2/12.23.283/2019-20 जिसे पिछली बार 7 जुलाई 2020 के निदेश डीओआर.सीओ. एआईडी.सं.डी-02/12.23.283/2020-21 के द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 का निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.सं.डी-2/12.23.283/2019-20, जिसके लागू रहने की अवधि को 7 जुलाई 2020 के निदेश डीओआर.सीओ. एआईडी.सं.डी-02/12.23.283/2020-21 के द्वारा बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया था, अब बैंक पर 11 जनवरी 2021 से 10 जुलाई 2021 तक अगले छह माह की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/918 |