बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार
01 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 13 मार्च 2019 के निदेश DCBS.CO.BSD-IV/D-9/12.28.311/2018-19 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से जनता के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए (ए)। उक्त निदेश 8 जुलाई 2019 के निदेश DCBR.CO.AID/No.D-03/12.28.311/2019-20 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किए गए (बी), और 23 सितंबर 2019 के निदेश DCBR.CO.AID/No.D-17/12.28.311/2019-20 द्वारा संशोधित और 24 मार्च 2020 तक विस्तारित किए गए (सी)। उक्त निदेश 9 जनवरी 2020 के निदेश DOR.CO.AID.No.D-49/12.28.311/2019-20 द्वारा आगे और संशोधित किए गए (डी)। रिज़र्व बैंक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले जैसे, रिज़र्व बैंक के पास सहकारी बैंक के पुनर्निर्माण की प्रवर्तनीय योजना तैयार करने की कोई शक्तियाँ नहीं हैं। तथापि, जमाकर्ताओं के हित में और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विभिन्न हितधारकों और प्राधिकारियों के परामर्श से, बैंक के पुनरुद्धार के लिए प्रयासरत है। उक्त के मद्देनजर, पूर्वोक्त निदेशों को छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक माना जा रहा है। तदनुसार, जनता की सूचना के लिए 13 मार्च 2020 के निदेश DOR.CO.AID.No.D-61/12.28.311/2019-20 (ई) के माधयम से यह एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित 13 मार्च 2019 के उक्त निदेश की वैधता को समीक्षा के अधीन, 25 मार्च 2020 से 24 सितंबर 2020 तक छह माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेशों की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2169 |