बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त निदेश की अवधि अब 14 जून 2020 तक दो महीने के लिए बढ़ाई है, जो कि समीक्षाधीन है। इन निदेशों में जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं । हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2221 |