बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार
18 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से जमाकर्ताओं के संरक्षण के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए थे। निदेशों को अंतिम बार 19 जून 2020 के निदेश के माध्यम से 22 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। पीएमसी बैंक ने इसके पुनर्निर्माण के लिए निवेश / इक्विटी भागीदारी के लिए पात्र निवेशकों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित किया था। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 थी। बैंक ने रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि ईओआई के जवाब में, चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को बैंक द्वारा जमाकर्ताओं की सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवहार्यता और संभाव्यता के संबंध में जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया को करने के लिए, बैंक को कुछ और समय की आवश्यकता होगी। सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त निदेशों का विस्तार करना आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, जनता की सूचना के लिए यह एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित 23 सितंबर 2019 के उक्त निदेश की वैधता को समीक्षा के अधीन, 23 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की आगे की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। संदर्भाधीन निदेशों की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2020-2021/803 |