बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर.एआईडी/डी-57/12.22.21/2019-20 के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 31 मई 2020 तक वैध तथा समीक्षाधीन रहें। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 क की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी I/डी-28/12.22.218/2012-13 जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31 मई 2020 तक बढाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 31 अगस्त 2020 तक आगे तीन महीनों के लिए लागू रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 26 मई 2020 के निदेश सं डीओआर.एआईडी/डी-82/12.22.21/2019-20 के माध्यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 26 मई 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2414 |