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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

1 अगस्त 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के
अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के निदेश सं DOR.CO.AID/D-81/12.22.351/2019-20 के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 31 जुलाई 2020 तक वैध होंगे तथा समीक्षाधीन रहेंगे।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक पर जारी निदेशों को समय- समय पर यथासंशोधित करते हुए जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी, ये निदेश बैंक पर दिनांक 01 अगस्त 2020 से 31 अकतूबर 2020 तक अर्थात आगे तीन महीनों के लिए वैध रहेंगे, जिसकी सूचना दिनांक 24 जुलाई 2020 के निदेश सं DOR.CO.AID/D-5/12.22.351/2020-21 के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगे। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 24 जुलाई 2020 के निदेश DOR.CO.AID/D-5/12.22.351/2020-21 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/130

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