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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - वैधता अवधि का विस्तार

07 जनवरी 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती
को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - वैधता अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश जारी किए हैं। यह निदेश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से लागू और 02 जुलाई 2019 तक वैध थे, जो कि समीक्षाधीन है। दिनांक 21 जून 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-50/12.24.101/2018-19 के माध्यम से दिनांक 27 दिसंबर 2018 के निदेश की वैधता को 3 जुलाई 2019 से 02 जनवरी 2020 तक अगले छह माह के लिए बढ़ाया गया था।

2. एतदद्वारा जनता के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को जारी निदेश की संचालन अवधि को 03 जनवरी 2020 से 02 अप्रैल 2020 तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है, जो कि समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

निदेश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गयी है।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1636

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