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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ

26 सितंबर 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट
प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने यू .पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 26 सितंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत जारी 19 सितंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV/डी-1/12.28.029/2018-19 के तहत 25 सितंबर 2018 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेशों की वैधता अवधि, जिसे पिछली बार 25 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया था, अब 18 सितंबर 2020 के निदेश सं. डीओआर.सीओ.एआईडी/डी-22/12.28.029/2020-21 के माध्यम से 26 सितंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। 18 सितंबर 2020 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाने का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/397

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