बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
5 फरवरी 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 की कार्य समाप्ति से निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त निदेश की अवधि अब 01 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक दो महीने के लिए बढ़ाई है, जो कि समीक्षाधीन है। इन निदेशों में जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने/स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की हैं। हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में आशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1884 |