RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80288634

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक

10 फरवरी 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक

जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-2/12.07.005/2020-21 द्वारा इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 10 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति उपरान्त बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना,कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेंगे या उसका नवीकरण नहीं करेंगे, कोई निवेश नहीं करेंगे, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेंगे, कोई भुगतान नहीं करेंगे और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होंगे भले ही, भुगतान उनकी देयताओं और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे और रिज़र्व बैंक के दिनांक 09 फरवरी 2021 के निदेश, जिसकी प्रति जनता के हितबद्ध सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है, में अधिसूचितानुसार के अलावा, अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्तियों की बिक्री, अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेंगे। बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को देखते हुए, सभी बचत बैंक खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन उपरोक्त रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशि के विरुद्ध ऋण का समायोजन करने की अनुमति हैI हालाँकि, 99.89% जमाकर्ता डीआईसीजीसी बीमा योजना द्वारा पूर्णत: सुरक्षित हैI

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

3. ये निदेश 10 फरवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से अगले छह महीनों की अवधि के लिए लागू तथा समीक्षाधीन रहेंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1081

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?