बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना
09 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 7 दिसम्बर 2020 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अवधि के लिए 09 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था। जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को 09 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 09 मार्च 2021 को जारी निदेशानुसार, समीक्षाधीन, अगले तीन महीनों के लिए, 10 मार्च 2021 से 9 जून 2021 तक लागू रहेंगे। संदर्भित निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी 09 मार्च 2021 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति, जनता के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1216 |