बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित)
10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अवधि के लिए 09 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को 09 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 7 दिसंबर 2020 को जारी निदेशानुसार, समीक्षाधीन, अगले तीन महीनों के लिए, 10 दिसंबर 2020 से 9 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। संदर्भित निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। 7 दिसंबर 2020 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति, जनता के लिए, बैंक के परिसर में प्रदर्शित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/751 |