बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना
9 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने जन साधारण हित में दिनांक 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता 10 अगस्त 2021 तक थी। ये निदेश 11 अगस्त 2021 से 10 नवंबर 2021 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। ये निदेश जमाराशि की निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंध और/या उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं। इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ निदेशों की एक प्रति बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। निदेश जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/660 |