बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेंस को-ऑपेरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना
10 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को 10 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया था। ये निदेश 11 जनवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक अगले दो महीने की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेंगे और यह समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश कुछ प्रतिबंधों और/या जमाराशि की निकासी/स्वीकृति पर उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं। निदेश की एक प्रति इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1519 |