बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना
17 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 17 जून 2022 तक बढ़ाई गई थी। ये निदेश बैंक पर 18 जून 2022 से 17 अगस्त 2022 तक अगले दो माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्त निदेश जमाराशियों की निकासी/स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंध और/या उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। निदेश जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/386 |