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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार

15 जुलाई 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35
ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार

दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07 अप्रैल 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID.No.D-68/12.22.039/2019-20 के माध्‍यम से 16 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई को जो निदेश जारी किया था जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया था और उसकी वैधता अंतिम रूप से 16 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी। अब उक्त बैंक पर दिनांक 10 जुलाई 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID.No.D-3/12.22.039/2020-21 के माध्‍यम से 17 जुलाई 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अगले तीन महीनों के अवधि के लिए लागु रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

4. उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 10 जुलाई 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/57

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