बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निर्देश की अवधि का विस्तार – दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निर्देश की अवधि का विस्तार – दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, महाराष्ट्र
09 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निर्देश सं.डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था, जिनकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निर्देश द्वारा बढ़ाई गई थी तथा अंतिम रूप से दिनांक 05 सितंबर, 2019 के निर्देश सं.डीसीबीएसआर.सीओ.एआईडी/संख्या डी-13/12.22.126/2018-19 माध्यम से 9 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि उपर्युक्त बैंक को जारी 07 नवम्बर 2017 के निर्देश सं.डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/संख्या डी-4/12.22.126/2017-18 जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता अंतिम रूप से 09 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर 04 मार्च 2020 के निर्देश सं.डीसीबीएसआर.सीओ.एआईडी/संख्या डी-59/12.22.126/2019-20 के अनुसार 10 मार्च 2020 से 9 जून 2020 तक अगले तीन महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निर्देश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निर्देश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। 4. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 4 मार्च 2020 के निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2038 |